assam-muslim-marriage-act:-असम-में-मुस्लिम-विवाह-और-तलाक-पंजीकरण-कानून-रद्द
Muslim Marriage and Divorce Registration Act: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को रद्द करने की घोषणा की. उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के जरिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है. 80% बाल विवाह अल्पसंख्यकों में हो रहे : हिमंत असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह की अनुमति थी. हमने इसे खत्म कर दिया और अध्यादेश लाया. अब हम उस अध्यादेश को विधेयक बना देंगे. एक नया कानून आएगा जिसके तहत मुस्लिम विवाह का पंजीकरण 18 और 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा के भीतर सरकारी कार्यालय में होगा. उन्होंने कहा, अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यकों में हो रहे हैं, तो 20% बहुसंख्यक समुदाय में भी हो रहे हैं. मैं बाल विवाह को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं. हमारा प्रयास है कि लैंगिक न्याय हो और बाल विवाह कम हो. असम में बाल विवाह खत्म होने के कगार पर है. #WATCH | Guwahati: On Assam government's decision to repeal the Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules 1935, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Under the Assam Muslim Marriage Act, child marriage was permitted. We scraped it and brought an ordinance. We… pic.twitter.com/3Z9jTfRjId — ANI (@ANI) July 18, 2024 NEET-UG 2024 मामले में कोर्ट में बड़ी सुनवाई, देखें वीडियो

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Muslim Marriage and Divorce Registration Act: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को रद्द करने की घोषणा की. उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के जरिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है.

80% बाल विवाह अल्पसंख्यकों में हो रहे : हिमंत असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह की अनुमति थी. हमने इसे खत्म कर दिया और अध्यादेश लाया. अब हम उस अध्यादेश को विधेयक बना देंगे. एक नया कानून आएगा जिसके तहत मुस्लिम विवाह का पंजीकरण 18 और 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा के भीतर सरकारी कार्यालय में होगा. उन्होंने कहा, अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यकों में हो रहे हैं, तो 20% बहुसंख्यक समुदाय में भी हो रहे हैं. मैं बाल विवाह को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं. हमारा प्रयास है कि लैंगिक न्याय हो और बाल विवाह कम हो. असम में बाल विवाह खत्म होने के कगार पर है.

#WATCH | Guwahati: On Assam government’s decision to repeal the Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules 1935, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, “Under the Assam Muslim Marriage Act, child marriage was permitted. We scraped it and brought an ordinance. We… pic.twitter.com/3Z9jTfRjId

— ANI (@ANI) July 18, 2024 NEET-UG 2024 मामले में कोर्ट में बड़ी सुनवाई, देखें वीडियो