Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आम आदमी पार्टी ने बताया, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार 24 जून को सुनवाई की अपील की है.
Delhi CM Arvind Kejriwal filed a petition in the Supreme Court regarding the stay imposed on his bail by the Delhi High Court. Arvind Kejriwal’s lawyers have appealed for a hearing tomorrow morning: AAP
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— ANI (@ANI) June 23, 2024 हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक आबकारी घोटाले के कारण विवादों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है. कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी करके ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा किये जाने को लेकर निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है. इसने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की है.
केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट के फैसले का किया विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने आदेश पर रोक संबंधी अर्जी का जोरदार विरोध किया. सिंघवी ने अदालत से केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक न लगाने का आग्रह किया और कहा कि अगर उसे व्यापक और ठोस परिस्थितियां दिखती हैं तो वह बाद में उन्हें फिर से जेल भेज सकती है.
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