arvind-kejriwal-को-हाई-कोर्ट-से-लगा-झटका
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक लगाने का काम किया गया है. दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जिसपर तत्काल सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. Enforcement Directorate urges Delhi High Court to stay trial court order granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case — ANI (@ANI) June 21, 2024 अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं #WATCH | Delhi: On Rouse Avenue court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, BJP leader Arvinder Singh Lovely says, "The decision of the court does not mean that he (Arvind Kejriwal) has been acquitted…" pic.twitter.com/8eoAb0w2mS — ANI (@ANI) June 21, 2024 केजरीवाल को जमानत मिलने पर क्या बोली ‘आप’ आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है और यह बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है. गुरुवार शाम को केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास और पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया गया. यहां पार्टी आप के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े. केजरीवाल को मिली जमानत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी.

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दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक लगाने का काम किया गया है. दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जिसपर तत्काल सुनवाई हुई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.

Enforcement Directorate urges Delhi High Court to stay trial court order granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case

— ANI (@ANI) June 21, 2024 अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं #WATCH | Delhi: On Rouse Avenue court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, BJP leader Arvinder Singh Lovely says, “The decision of the court does not mean that he (Arvind Kejriwal) has been acquitted…” pic.twitter.com/8eoAb0w2mS

— ANI (@ANI) June 21, 2024 केजरीवाल को जमानत मिलने पर क्या बोली ‘आप’ आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है और यह बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है. गुरुवार शाम को केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास और पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया गया. यहां पार्टी आप के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े.

केजरीवाल को मिली जमानत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी.