arvind-kejriwal‬-को-सुप्रीम-कोर्ट-से-नहीं-मिली-राहत
सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए जिन्होंने कथित घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर हाई कोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया. Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea for June 26 against the High Court order staying the bail granted to him by the trial court in the Delhi excise policy case. (File photo) pic.twitter.com/R3g7O50LLR — ANI (@ANI) June 24, 2024 वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा. Read Also : Arvind Kejriwal Health : ‘आप’ का दावा- केजरीवाल का वजन 8 केजी घटा, डॉक्टरों ने पराठा-पूड़ी खाने को कहा ईडी ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेगी. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाया था स्टे यदि हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए जिन्होंने कथित घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर हाई कोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया.

Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea for June 26 against the High Court order staying the bail granted to him by the trial court in the Delhi excise policy case.

(File photo) pic.twitter.com/R3g7O50LLR

— ANI (@ANI) June 24, 2024 वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा.

Read Also : Arvind Kejriwal Health : ‘आप’ का दावा- केजरीवाल का वजन 8 केजी घटा, डॉक्टरों ने पराठा-पूड़ी खाने को कहा

ईडी ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेगी. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाया था स्टे यदि हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.