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जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे. उन्हें पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच असम के डिब्रूगढ़ जेल से उसे बाहर लाया जा रहा है. असम में बारिश हो रही है और सड़क पर पानी जमा हुआ है. #WATCH | Assam: Waris Punjab De Chief Amritpal Singh taken out of Dibrugarh jail. He is likely to take oath as Lok Sabha MP in Delhi. Amritpal Singh won the Khadoor Sahib parliamentary seat in Punjab. pic.twitter.com/EbVbbQ00fI — ANI (@ANI) July 5, 2024 अमृतपाल सिंह मीडिया में नहीं दे सकते हैं बयान अमृतपाल सिंह को अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नयी दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है. पंजाब में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पैरोल का आदेश जारी किया गया है. इसमें कुछ शर्तें रखी गई है. इन शर्तों के अनुसार, दिल्ली में रहने के दौरान न तो अमृतपाल सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के समक्ष बयान नहीं दे सकते हैं. चार दिन की पैरोल मिली है अमृतपाल सिंह को अमृतपाल सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था. असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीत दर्ज की है. उनको शपथ ग्रहण के लिए विमान से असम से दिल्ली लाया जा रहा है. उनकी चार दिन की पैरोल अवधि पांच जुलाई से शुरू हो रही है. आदेश में क्या कहा गया अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल सिंह के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं है. ऐसा कोई कार्य करने या ऐसा कोई बयान देने से परहेज करने को कहा गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो. पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित अमृतपाल के रिश्तेदारों को उस अवधि के दौरान उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह नयी दिल्ली में रहेंगे.Read Also : Amritpal Singh Arrested: अमृतपाल सिंह को लेकर विशेष विमान असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा अमृतपाल सिंह के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के संबंध में आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा जितनी उचित समझी जाएगी उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी रहेंगे. ये कर्मी जेल से उसकी अस्थायी रिहाई की तारीख और समय से लेकर उसके हिरासत की अवधि जारी रखने के लिए वापस जेल लौटने तक उसके साथ रहेंगे. आदेश में कहा गया कि उस समयावधि के दौरान, जब अमृतपाल सिंह संसद भवन परिसर में उपस्थित होंगे, तो उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी या अन्य सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जितनी लोकसभा के महासचिव द्वारा अनुमति दी गई हो.

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जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे. उन्हें पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच असम के डिब्रूगढ़ जेल से उसे बाहर लाया जा रहा है. असम में बारिश हो रही है और सड़क पर पानी जमा हुआ है.

#WATCH | Assam: Waris Punjab De Chief Amritpal Singh taken out of Dibrugarh jail. He is likely to take oath as Lok Sabha MP in Delhi.

Amritpal Singh won the Khadoor Sahib parliamentary seat in Punjab. pic.twitter.com/EbVbbQ00fI

— ANI (@ANI) July 5, 2024 अमृतपाल सिंह मीडिया में नहीं दे सकते हैं बयान अमृतपाल सिंह को अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नयी दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है. पंजाब में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पैरोल का आदेश जारी किया गया है. इसमें कुछ शर्तें रखी गई है. इन शर्तों के अनुसार, दिल्ली में रहने के दौरान न तो अमृतपाल सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के समक्ष बयान नहीं दे सकते हैं.

चार दिन की पैरोल मिली है अमृतपाल सिंह को अमृतपाल सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था. असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीत दर्ज की है. उनको शपथ ग्रहण के लिए विमान से असम से दिल्ली लाया जा रहा है. उनकी चार दिन की पैरोल अवधि पांच जुलाई से शुरू हो रही है.

आदेश में क्या कहा गया अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल सिंह के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं है. ऐसा कोई कार्य करने या ऐसा कोई बयान देने से परहेज करने को कहा गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो. पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित अमृतपाल के रिश्तेदारों को उस अवधि के दौरान उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह नयी दिल्ली में रहेंगे.Read Also : Amritpal Singh Arrested: अमृतपाल सिंह को लेकर विशेष विमान असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा

अमृतपाल सिंह के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के संबंध में आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा जितनी उचित समझी जाएगी उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी रहेंगे. ये कर्मी जेल से उसकी अस्थायी रिहाई की तारीख और समय से लेकर उसके हिरासत की अवधि जारी रखने के लिए वापस जेल लौटने तक उसके साथ रहेंगे. आदेश में कहा गया कि उस समयावधि के दौरान, जब अमृतपाल सिंह संसद भवन परिसर में उपस्थित होंगे, तो उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी या अन्य सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जितनी लोकसभा के महासचिव द्वारा अनुमति दी गई हो.