न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 06 Sep 2024 11: 01 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रमुख कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य आरक्षित वर्गों के पदों की संख्या में अनियमितता बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा। – फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम के कार्यकाल में निकाली गई 21 पदों की भर्तियों पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रोक लगा दी है। अब नए सिरे से पदों की गणना कर और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधानसभा में 27 जून 2023 को स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक और सुपरवाइजर विधायक विश्राम गृह के 21 पदों के लिए आवेदन बुलाए गए थे। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। बता दे लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की विधानसभा सचिवालय ने कार्यवाही शुरू की थी।
यह है भर्ती पर रोक का कारण
भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रमुख कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य आरक्षित वर्गों के पदों की संख्या में अनियमितता बताया जा रहा है। इन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए पर्याप्त संख्या में पदों का प्रावधान नहीं था, साथ ही महिला आरक्षण और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी सही गणना नहीं की गई थी।
आरक्षण नियमों के पालन के साथ होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया में देरी और विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों की संख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। इसलिए, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशानुसार, पहले से जारी भर्तियों की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से रिक्त पदों की गणना और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए भर्तियां की जाएंगी।
नए सिरे से होगी रिक्त पदों की गणना
विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधानसभा में पूर्व में जारी रिक्त पदों की भर्तियों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। अब रिक्त पदों की नई गणना कर और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए फिर से भर्तियां की जाएंगी।
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