delhi:-छह-साल-में-सिर्फ-दो-गवाहों-से-पूछताछ,-रोहिणी-कोर्ट-ने-आरोपी-को-दी-जमानत;-जानें-कोर्ट-ने-क्या-कहा
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI विस्तार Follow Us रोहिणी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह साल की हिरासत के बाद आरोपी नरेंद्र मान को जमानत दे दी है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब जांच में केवल दो गवाहों से पूछताछ की गई थी और 37 अन्य गवाहों की पूछताछ अभी बाकी थी।  जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में और समय लगने की संभावना है। हालांकि आरोपी नरेंद्र मान को अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। नरेंद्र मान पर आरोप है कि वह गोगी गैंग का सदस्य है। और उसके खिलाफ 2018 में प्रॉपर्टी डीलर और संदिग्ध हथियार आपूर्तिकर्ता बब्लू खेड़ा की हत्या से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई थी। अशोक विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने गैंगवार की आशंका जताई थी। बब्लू खेड़ा की हत्या अशोक विहार इलाके में उनके कार के बाहर की गई थी। जहाँ हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। खेड़ा विभिन्न संपत्ति विवादों में शामिल थे और पुलिस ने उन्हें इलाके में बुरा चरित्र घोषित किया था। साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और यह मामला अभी अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। नरेंद्र मान के खिलाफ 1999 के महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी मामले दर्ज हैं। अदालत ने नरेंद्र मान को 25 हजार रुपये के निजी बांड और समान राशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बाबरू भान ने जमानत देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। एएसजे बाबरू भान ने 24 अगस्त को यह आदेश दिया कि नियमित सुनवाई की जाए और आरोपी को अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है। नरेंद्र मान की जमानत के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेगा और इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

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रोहिणी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह साल की हिरासत के बाद आरोपी नरेंद्र मान को जमानत दे दी है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब जांच में केवल दो गवाहों से पूछताछ की गई थी और 37 अन्य गवाहों की पूछताछ अभी बाकी थी।  जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में और समय लगने की संभावना है। हालांकि आरोपी नरेंद्र मान को अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।

नरेंद्र मान पर आरोप है कि वह गोगी गैंग का सदस्य है। और उसके खिलाफ 2018 में प्रॉपर्टी डीलर और संदिग्ध हथियार आपूर्तिकर्ता बब्लू खेड़ा की हत्या से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई थी। अशोक विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने गैंगवार की आशंका जताई थी। बब्लू खेड़ा की हत्या अशोक विहार इलाके में उनके कार के बाहर की गई थी। जहाँ हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। खेड़ा विभिन्न संपत्ति विवादों में शामिल थे और पुलिस ने उन्हें इलाके में बुरा चरित्र घोषित किया था।

साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और यह मामला अभी अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। नरेंद्र मान के खिलाफ 1999 के महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी मामले दर्ज हैं।

अदालत ने नरेंद्र मान को 25 हजार रुपये के निजी बांड और समान राशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बाबरू भान ने जमानत देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। एएसजे बाबरू भान ने 24 अगस्त को यह आदेश दिया कि नियमित सुनवाई की जाए और आरोपी को अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है। नरेंद्र मान की जमानत के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेगा और इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।