कोर्ट का फैसला – फोटो : अमर उजाला
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जबलपुर में कथित बहुजन समाज पार्टी के नेता ने प्लॉट का एग्रीमेंट कर तीन से अधिक लोगों को लाखों का चूना लगाया था। न्यायाधीश बृजेश सिंह ने पाया कि आरोपी लंबे समय तक फरार था और उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। जमानत का लाभ मिलने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
आरोपी ओमप्रकाश आनंद की तरफ से दायर की गई आवेदन में कहा गया था कि वह विगत पांच अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदन के साथ बीमारी संबंधित दस्तावेज पेश कर आरोपी ने जमानत के लिए राहत चाही थी। अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके अलावा जमानत का लाभ मिलने पर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता विजय तिवारी ने न्यायालय को बताया कि माढ़ोताल पुलिस ने एक प्रकरण में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उसके खिलाफ लगभग 30 व्यक्तियों ने शिकायत की है। आरोपी ने सूखा में किसी और की जमीन को अपना बताकर लोगों से प्लॉट का एग्रीमेंट किया। सभी से लाखों रुपये लेकर फरार हो गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
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