jabalpur-news:-फीस-घोटाला-मामले-में-प्राचार्य-तथा-प्रबंधकों-को-राहत,-सुप्रीम-कोर्ट-ने-दी-जमानत
जबलपुर में स्कूल फीस मामले में जिन संचालकों पर कार्रवाई की गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।  Supreme Court - फोटो : PTI विस्तार Follow Us फर्जी आईएसबीएन पुस्तक और अनियमित फीस वृद्धि के मामले में जेल में बंद 11 स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और प्राचार्य को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की युगलपीठ ने इन आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया है। ये आरोपी पिछले ढाई महीने से अधिक समय से जेल में थे। मई माह के अंतिम सप्ताह में जबलपुर के नौ थानों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्रबंधक समिति के सदस्यों, प्राचार्यों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में कुल 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और प्राचार्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे और इस पूरे मामले में उन्हें कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत अधिक फीस वृद्धि के मामलों में केवल जुर्माने का प्रावधान है, आपराधिक मामले दर्ज कराने का नहीं। आरोपियों के ढाई महीने से अधिक समय से जेल में बंद होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की युगलपीठ ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।  याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, वरुण तन्खा और हर्षित बारी ने पैरवी की। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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जबलपुर में स्कूल फीस मामले में जिन संचालकों पर कार्रवाई की गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।  Supreme Court – फोटो : PTI

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फर्जी आईएसबीएन पुस्तक और अनियमित फीस वृद्धि के मामले में जेल में बंद 11 स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और प्राचार्य को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की युगलपीठ ने इन आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया है। ये आरोपी पिछले ढाई महीने से अधिक समय से जेल में थे।

मई माह के अंतिम सप्ताह में जबलपुर के नौ थानों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्रबंधक समिति के सदस्यों, प्राचार्यों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में कुल 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और प्राचार्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे और इस पूरे मामले में उन्हें कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत अधिक फीस वृद्धि के मामलों में केवल जुर्माने का प्रावधान है, आपराधिक मामले दर्ज कराने का नहीं। आरोपियों के ढाई महीने से अधिक समय से जेल में बंद होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की युगलपीठ ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।  याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, वरुण तन्खा और हर्षित बारी ने पैरवी की।

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