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गोदाम पर संयुक्त टीम का छापा - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us मध्यप्रदेश के कटनी जिले में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारते हुए कई गड़बड़ियों का पकड़ा है। खाद्य अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया की गर्मी के सीजन शुरू होते ही स्थानीय फल व्यापारी बाहर से सस्ते और गुणवत्ताहीन फलों लाकर गोदामों में रखकर उसे महंगे दामों में बेचते है। जिसकी सूचना पर तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम बरगवां इलाके में चल रहे शीतल दास रमेशचंद्र फ्रूट्स कंपनी की जांच करने पहुंची। जहां टीम को मौके पर अवैध 2 कोल्ड स्टोरेज मिले, जिसमें 150 पेटी से अधिक सेवफल, अंगूर और सहित अन्य फल स्टोर करते हुए विक्रय किया जाना पाया गया। संयुक्त टीम ने जब फलों को बाहर निकाल कर जांच शुरू की तो भारी मात्रा में फल सड़े गले हालत में मिले है। जिसे संचालक की मौजूदगी में सभी फलों की पेटी को बाहर निकलवाते हुए निष्टिकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं जब संयुक्त टीम ने व्यवसाय से जुड़े एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज मांगे तो संचालक दिखाने में आना-कानी करने लगा। जिस पर तहसीलदार बीके मिश्रा के निर्देशन पर संयुक्त टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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गोदाम पर संयुक्त टीम का छापा – फोटो : अमर उजाला

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मध्यप्रदेश के कटनी जिले में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारते हुए कई गड़बड़ियों का पकड़ा है। खाद्य अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया की गर्मी के सीजन शुरू होते ही स्थानीय फल व्यापारी बाहर से सस्ते और गुणवत्ताहीन फलों लाकर गोदामों में रखकर उसे महंगे दामों में बेचते है।

जिसकी सूचना पर तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम बरगवां इलाके में चल रहे शीतल दास रमेशचंद्र फ्रूट्स कंपनी की जांच करने पहुंची। जहां टीम को मौके पर अवैध 2 कोल्ड स्टोरेज मिले, जिसमें 150 पेटी से अधिक सेवफल, अंगूर और सहित अन्य फल स्टोर करते हुए विक्रय किया जाना पाया गया।

संयुक्त टीम ने जब फलों को बाहर निकाल कर जांच शुरू की तो भारी मात्रा में फल सड़े गले हालत में मिले है। जिसे संचालक की मौजूदगी में सभी फलों की पेटी को बाहर निकलवाते हुए निष्टिकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं जब संयुक्त टीम ने व्यवसाय से जुड़े एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज मांगे तो संचालक दिखाने में आना-कानी करने लगा। जिस पर तहसीलदार बीके मिश्रा के निर्देशन पर संयुक्त टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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