mp-news:-भाइयों-को-मिला-आजीवन-कारावास-का-दंड,-गला-रेतकर-की-थी-युवक-की-हत्या
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us जबलपुर में आपसी रंजिश के कारण गला रेतकर युवक की हत्या करने वाले दो भाइयों ने न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। एजीजे रविन्द्र प्रताप सिंह चुंडावत ने दोनों भाइयों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी अनिकेत सोनकर उर्फ मट्टू की बिट्टू उर्फ विकास मराठ से रंजिश थी। कोतवाली थानांतर्गत दमोहनाका चौक पर 1 अगस्त की रात लगभग 9 बजे आरोपी अनिकेत तथा उसके भाई आनंद उर्फ छोटू सोनकर ने मिलकर बिट्टू को धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू से बिट्टू का गला रेत दिया था। इसके कारण युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक स्मिता ठाकुर ने पैरवी की। 

You can share this post!

Related News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सांकेतिक तस्वीर। – फोटो : अमर उजाला

विस्तार Follow Us

जबलपुर में आपसी रंजिश के कारण गला रेतकर युवक की हत्या करने वाले दो भाइयों ने न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। एजीजे रविन्द्र प्रताप सिंह चुंडावत ने दोनों भाइयों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी अनिकेत सोनकर उर्फ मट्टू की बिट्टू उर्फ विकास मराठ से रंजिश थी। कोतवाली थानांतर्गत दमोहनाका चौक पर 1 अगस्त की रात लगभग 9 बजे आरोपी अनिकेत तथा उसके भाई आनंद उर्फ छोटू सोनकर ने मिलकर बिट्टू को धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू से बिट्टू का गला रेत दिया था। इसके कारण युवक की मौत हो गई थी।

पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक स्मिता ठाकुर ने पैरवी की। 

Posted in MP