आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि बाद में, अस्पताल ने बुराड़ी पुलिस थाने को इसकी सूचना दी और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबद्ध धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) (अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर महिला से बलात्कार करना), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहा गया शब्द, इशारा या कृत्य), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने बताया कि किशोरी का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाना अभी बाकी है. उन्होंने बताया कि मामले में पूछताछ की जा रही है.
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