न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 14 Aug 2023 09: 33 PM IST
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए पुलिसकर्मियों के भोजन, वर्दी समेत अन्य भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश 15 अगस्त 2023 से लागू होंगे।
मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल – फोटो : File
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राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को बढ़ी सौगात दी है। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए पुलिसकर्मियों के भोजन, वर्दी समेत अन्य भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश 15 अगस्त 2023 से लागू होंगे।
मध्य प्रदेश गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी प्रतिपूर्ति की शर्ते वित्त विभाग अलग से जारी करेगा। अब पुलिस के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों को स्वीकृत पोष्टिक आहार भत्ता 650 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा। पुलिस आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाली किट क्लोदिंग भत्ता प्रति वर्ष ढाई हजार और तीन हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए दिया जाएगा। सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि अब 500 रुपए की जगह ढाई हजार रुपए मिलेगी। वहीं, कानून व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को नि:शुल्क भोजन की 70 रुपए प्रतिदिन की जगह 100 रुपए प्रतिदिन मिलेगा।
इसके अलावा विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक हजार रुपए प्रतिमाह विशेष सशस्त्र भत्ता मिलेगा। हालांकि एसएएफ के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें पूर्व से अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें इस भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
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