किरण पटेल ने कारोबारी से अलग-अलग किस्त में 42.86 लाख रुपये लिये
प्राथमिकी के अनुसार, किरण पटेल ने कारोबारी से अलग-अलग किस्त में 42.86 लाख रुपये लिये. हालांकि, जब सात-आठ महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो भरत पटेल को पता चला कि किरण पटेल झूठ बोल रहा है और उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया. किरण पटेल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 120बी (आपराधिक साजिश) और 170 (वेष बदलकर छल करना) के तहत आरोप लगाया गया है. किरण पटेल के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद, वड़ोदरा और बायद शहरों में इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज हैं और कुछ मामलों में उसकी पत्नी मालिनी पटेल को सह-आरोपी बनाया गया है.
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