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नींद आने के कारण दरवाजा नहीं खोलने पर एक हैवान पति ने मिट्टी तेल डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया था। उपचार के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने पति को आजीवन कारावास तथा दो सौ रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पनागर थानांतर्गत ग्राम बम्हनौदा निवासी पंजीलाल 24 सितंबर 2016 को किसी काम से रात 10 बजे घर से निकल गया था। उसके जाने के बाद पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ सो गई थी। रात को लौटने पर पति ने दरवाजा खटखटाया तो नींद में होने के कारण सुनीता नहीं खोल पाई। इसके बाद पति ने कई बार दरवाजे को जोर से ठोका तो वह खुल गया। घर के अंदर आने के बाद वह पत्नी से विवाद करने लगा और उस पर मिट्टी तेल डालकर माचिस से आग लगा दी थी। गंभीर रूप से जलने के बाद पति उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। उपचार के दौरान महिला के मृत्युपूर्व बयान तथा अन्य गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देकर उक्त सजा से दंडित किया गया।
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