3. हाई कोर्ट ने कहा कि जाहिरा तौर पर, बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के, कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है. मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाये, की कवायद की जा रही है.
4. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिसे महाधिवक्ता बी आर महाजन ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को करना तय किया गया.
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