bhopal-news:-दुष्कर्म-के-आरोपियों-को-20-20-साल-की-सजा,-लूट-की-नीयत-से-खंडहर-ले-जाकर-किया-था-गलत-काम
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us भोपाल में अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता सिंह ठाकुर ने लूट की नीयत से खंडहर ले जाकर वहां महिला से दुष्कर्म के मामले में दो बदमाशों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामला गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का है।  महिला ने चार जनवरी 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त के साथ सड़क पर खड़े होकर बात कर रही थी। तभी दो लोग आए और मारपीट करने लगे। पकड़कर खंडहर में ले गए। महिला के कपड़े उतारकर उसके ही दोस्त के मोबाइल से फोटो खींचे और रुपये मांगने लगे। बदमाशों ने उनके मोबाइल लूट लिए। महिला का दोस्त जब पैसे लेने गया तब बदमाशों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।  पुलिस ने आरोपियों से महिला का मोबाइल जब्त किया। उसकी जांच साइबर लैब में कराई तो उसमें वह फोटो मिले, जो घटना के समय उन्होंने खींचे थे। चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट ने साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं और दस्तावेजों एवं तर्क से सहमत होकर राकेश राजपूत और रामबाबू सूर्यवंशी को दुष्कर्म का दोषी पाया। दोनों को आईपीसी की धारा 376डी के तहत 20-20 वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 392 के तहत पांच-पांच साल की जेल और 500-500 रुपये का अर्थदंड, धारा 384 के तहत एक-एक वर्ष की जेल एवं 500-500 रुपये का अर्थदंड, धारा 323 / 34 भादवि में छह-छह माह की जेल एवं 500-500 रुपये का अर्थदंड, आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत एक-एक साल की जेल और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।  शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामकुमार खत्री ने की।

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भोपाल में अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता सिंह ठाकुर ने लूट की नीयत से खंडहर ले जाकर वहां महिला से दुष्कर्म के मामले में दो बदमाशों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामला गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का है। 

महिला ने चार जनवरी 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त के साथ सड़क पर खड़े होकर बात कर रही थी। तभी दो लोग आए और मारपीट करने लगे। पकड़कर खंडहर में ले गए। महिला के कपड़े उतारकर उसके ही दोस्त के मोबाइल से फोटो खींचे और रुपये मांगने लगे। बदमाशों ने उनके मोबाइल लूट लिए। महिला का दोस्त जब पैसे लेने गया तब बदमाशों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। 

पुलिस ने आरोपियों से महिला का मोबाइल जब्त किया। उसकी जांच साइबर लैब में कराई तो उसमें वह फोटो मिले, जो घटना के समय उन्होंने खींचे थे। चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट ने साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं और दस्तावेजों एवं तर्क से सहमत होकर राकेश राजपूत और रामबाबू सूर्यवंशी को दुष्कर्म का दोषी पाया। दोनों को आईपीसी की धारा 376डी के तहत 20-20 वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 392 के तहत पांच-पांच साल की जेल और 500-500 रुपये का अर्थदंड, धारा 384 के तहत एक-एक वर्ष की जेल एवं 500-500 रुपये का अर्थदंड, धारा 323 / 34 भादवि में छह-छह माह की जेल एवं 500-500 रुपये का अर्थदंड, आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत एक-एक साल की जेल और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।  शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामकुमार खत्री ने की।

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