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कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए. न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया गया. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगायी गयी है. अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी.

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कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए. न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया गया. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगायी गयी है. अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी.