मुख्यमंत्री – फोटो : अमर उजाला, इंदौर
विस्तार मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना प्रारंभ होने वाली है। योजना के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बात सामने आ रही थी। अब इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी नहीं है। आवेदक महिला का स्वयं का किसी भी बैंक में एकाउंट होना चाहिए। यह ज्वाइंट एकाउंट नहीं होना चाहिए। महिला का आधार और समग्र नंबर होना जरूरी है। अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया जाना जरूरी है। साथ ही बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक एकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ओपन हो।
आज प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर नियमों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह तथा अपर कलेक्टर राजेश राठौर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।
लाड़ली बहना योजना में मिलेंगे एक हजार रूपए प्रतिमाह
प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रुपए तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
योजना में समस्त आवेदन निशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
आवेदन भरवाने के लिए गांव, शहर और वार्ड में आएगी टीम
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए बहनों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में 5 मार्च को योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भी बहनों को इस योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बहनों के नाम संदेश में कहा कि “मेरी प्रिय लाड़ली बहनों, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी और आय प्रमाण-पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। आप अनावश्यक परेशान न हों। इस योजना का लाभ लेने आपके गांव, आपके शहर और आपके वार्ड में अधिकारी-कर्मचारी की टीम आएगी और वहीं बैठ कर आवेदन भरवाएगी। आप बिल्कुल परेशान न हों, आपका भाई है ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को बहुत सरल बनाया गया है। रविवार 5 मार्च को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी दूंगा कि योजना का लाभ कैसे उठाना है। कहीं भटकना नहीं है, मैं हूं ना। बहनें बिल्कुल चिंता न करें।
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