(जीसी मल्होत्रा,पूर्व महासचिव, लोकसभा)
मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के सामने आवेदन देना होगा और यह बताना होगा कि उनकी सजा पर शीर्ष अदालत रोक लगा चुकी है. ऐसे में उनकी सदस्यता दोबारा बहाल की जाए. आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी देनी होगी.
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