राजेंद्र-नगर-हादसा:-कोर्ट-ने-छह-आरोपियों-को-चार-दिन-की-cbi-हिरासत-में-भेजा,-मामले-की-जांच-के-लिए-बताया-जरूरी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 31 Aug 2024 05: 30 PM IST राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है।    सीबीआई - फोटो : पीटीआई विस्तार Follow Us ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को चार सितंबर तक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने कहा, "आवेदन में प्रस्तुत किए गए तर्कों और विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार जांच के दायरे को ध्यान में रखते हुए जांच के उद्देश्य से और भ्रष्ट आचरण या आपराधिक लापरवाही में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी।" न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें पूछताछ के लिए सभी छह आरोपियों की चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। यह आदेश तब पारित किया गया जब आरोपियों को मामले में पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 31 Aug 2024 05: 30 PM IST

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। 
  सीबीआई – फोटो : पीटीआई

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ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को चार सितंबर तक हिरासत में भेज दिया।

न्यायाधीश ने कहा, “आवेदन में प्रस्तुत किए गए तर्कों और विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार जांच के दायरे को ध्यान में रखते हुए जांच के उद्देश्य से और भ्रष्ट आचरण या आपराधिक लापरवाही में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी।” न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें पूछताछ के लिए सभी छह आरोपियों की चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी।

यह आदेश तब पारित किया गया जब आरोपियों को मामले में पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है।

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