23 मार्च 2023 को सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. कोर्ट द्वारा दोषी करार देते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गयी थी. उन्हें मानहानि के मामले में कोर्ट ने अधिकतम दो वर्ष की सजा सुनायी थी. इस सजा के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लिखा गया था -श्री राहुल गांधी जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं उन्हें सूरत कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी करार दिया है, जिसके फलस्वरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है. उनकी सदस्यता उनके दोषी करार दिये जाने वाले दिन यानी 23 मार्च से ही रद्द की जाती है. राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत किया गया. अब चूंकि कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, इसलिए राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खुद ब खुद बहाल हो गयी है.
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