क्या है अविश्वास प्रस्ताव
कोई भी लोकसभा सांसद, जिसके पास 50 सहयोगियों का समर्थन है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है. इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है. प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं. अंततः मतदान होता है और यदि प्रस्ताव सफल होता है, तो सरकार गिर जाती है.
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