गजब-है-भाई:-पीएम-आवास-में-ही-खुलवा-दी-शराब-की-दुकान,-रायसेन-आबकारी-विभाग-की-हुई-जमकर-किरकिरी
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, रायसेन Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 18 Jun 2024 08: 42 PM IST रायसेन जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी। इतना ही नहीं जिस भवन में वह कलारी संचालित है, वह पीएम आवास है। जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है। पीएम आवास में खुली शराब दुकान - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us सड़क सुरक्षा नीति की यदि बात करें तो नैतिक रूप से शराब दुकानों के लाइसेंस हाइवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है। जहां सौ मीटर के दायरे में शराब दुकानें हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है। वहीं, हाइवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है। वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होंगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के उपरांत भी रायसेन जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी। वहीं, दूसरी ओर जिस भवन में सोम कंपनी की यह शराब की दुकान संचालित है, वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है। यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर वह भी एक प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान का संचालन करना क्या आबकारी विभाग को शोभा देता है? सुदीप तोमर, ADO आबकारी  रायसेन का कहना है न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है। हम लाइसेंसी ठेकेदार को नोटिस जारी कर रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, रायसेन Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 18 Jun 2024 08: 42 PM IST

रायसेन जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी। इतना ही नहीं जिस भवन में वह कलारी संचालित है, वह पीएम आवास है। जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है। पीएम आवास में खुली शराब दुकान – फोटो : अमर उजाला

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सड़क सुरक्षा नीति की यदि बात करें तो नैतिक रूप से शराब दुकानों के लाइसेंस हाइवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है। जहां सौ मीटर के दायरे में शराब दुकानें हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है। वहीं, हाइवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है।

वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होंगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के उपरांत भी रायसेन जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी।

वहीं, दूसरी ओर जिस भवन में सोम कंपनी की यह शराब की दुकान संचालित है, वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है। यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर वह भी एक प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान का संचालन करना क्या आबकारी विभाग को शोभा देता है? सुदीप तोमर, ADO आबकारी  रायसेन का कहना है न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है। हम लाइसेंसी ठेकेदार को नोटिस जारी कर रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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