केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, जानें कारण
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है. इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता. लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. लेकिन प्रस्ताव को सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए. अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं. यदि स्वीकार किया जाता है, तो अध्यक्ष अक्सर सभी दलों के परामर्श से चर्चा के लिए तारीख और समय तय करता है.
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