Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक पायल अब्दुल्ला ने जुलाई 2018 में हाईकोर्ट का रुख किया था. इससे पहले 26 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था, जिसको पायल ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. उस समय ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को 75000 रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था. पायल अब्दुल्ला ने दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट ने जो गुजारा भत्ता तय किया है, वह काफी कम है. इस रकम से उनके बेटों की परवरिश ढंग से नहीं हो पाएगी. वे बड़े हो गए हैं, इस रकम से उनके खर्चों को पूरा कर पाना मुश्किल होगा.
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